बरेली: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी अमरोहा गजरौला निवासी देवेंद्र सिंह और संभल के गांव रझो निवासी जोनी की जमानत अर्जी स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट-3 देवाशीष ने मंगलवार को खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता के भाई ने एसएसपी को तहरीर दी थी। उनके आदेश पर थाना कैंट में 19 फरवरी 2022 को नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

पीड़िता ने आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म किये जाने की बात कही थी। पुलिस ने विवेचना में साक्ष्य एकत्रित कर सामूहिक दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

मूकबधिर संग दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
नाबालिग मूकबधिर के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शीशगढ़ के सियाठेरी निवासी चंद्रपाल की जमानत अर्जी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राम दयाल ने खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना शीशगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि 25 नवम्बर 2022 को घर से बाहर काम से गया हुआ था। शाम 5 बजे मेरी लड़की सरकारी नल पर पानी भरने के लिए गयी थी। चंद्रपाल बहला फुसलाकर बेटी को ले गया और दुष्कर्म किया। लड़की किसी तरह छूटकर वापस आयी व अपनी मां को इशारों में बात बतायी। पुलिस ने दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

ये भी पढ़ें- बरेली: पराविधिक स्वयंसेवकों ने लोगों के बीच जाकर शुरू किया लोक अदालत का प्रचार

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज