रायबरेली: सूचना न देना पड़ा ईओ पर भारी, 25 हजार का लगा अर्थदण्ड
लालगंज /रायबरेली, अमृत विचार। नगर पंचायत में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं को तैनात कर्मचारियों द्वारा समय से नही दी जाती है और थक हार पीड़ित अपनी आवाज दबा लेते थे। लेकिन एक मामले में समय से सूचना न देने पर नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी पर सूचना आयुक्त ने 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
नगर के प्रमुख व्यवसायी संजय चड्ढा ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नगर पंचायत के जनसूचना अधिकारी से मांगी थी। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने तक सूचनाये ना प्राप्त होने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। सुनवाई होने और सूचनायें प्रेषित करने का आदेश जारी होने के बाद भी सूचनाये ना मिलने पर राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी को सूचना ना देने का दोषी माना और सूचना न देने पर 25 हजार अर्थदण्ड लगाया है। सूचना आयुक्त ने अर्थदण्ड की रकम वेतन से काटने के निर्देश दिए हैं।
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