संभल: दो झोलाछाप पर गैंगस्टर की कार्रवाई, एक की 32 लाख की संपत्ति कुर्क
संभल, अमृत विचार। जिलाधिकारी मनीष बंसल के आदेश पर दो झोलाछापों पर गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ ही उनमें से एक की 32 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से झोलाछापों में हड़कंप मचा है।
डीएम ने दो माह पहले निर्देश दिये थे कि संगठित तरीके से अवैध अस्पताल संचालित कर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले झोलाछापों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत मुजफ्फरपुर गांव में अस्पताल चलाने वाले गांव कासमपुर निवासी झोलाछाप राकेश सैनी, मरगूब आलम निवासी राजा गालबपुर के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी।
पुलिस जांच में राकेश सैनी द्वारा अवैध सम्पत्ति अर्जित करने की बात पता चली तो जिलाधिकारी ने राकेश सैनी का चंदौसी मार्ग पर स्थित 32 लाख रुपये की कीमत का प्लाट कुर्क करने के आदेश दिए थे। शनिवार को क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सरगम की मौजूदगी में नायब तहसीलदार व पुलिस ने मुनादी कराकर राकेश सैनी के 105.40 वर्ग मीटर प्लॉट को कुर्क कर उस पर सरकारी बोर्ड लगा दिया।
कराई गई मुनादी, जुटे लोग
सीओ जितेंद्र सरगम के नेतृत्व में हयातनगर व संभल कोतवाली पुलिस चंदौसी रोड पर पेट्रोल पंप के पास पहुंची और डा. राकेश सैनी का प्लाट कुर्क किये जाने की मुनादी ढोल बजवाकर व लाउडस्पीकर से कराई गई। कहा गया कि यह प्लाट अब कुर्क कर लिया गया है।
अवैध अस्पताल में हुई थी महिला की मौत
झोलाछाप गांव कासमपुर निवासी राकेश सैनी व मरगूब आलम निवासी राजा गालबपुर हयातनगर थाना इलाके के मुजफ्फरपुर गांव में अस्पताल चलाते थे। इसी अस्पताल में तीन माह पहले इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों झोलाछाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तब पुलिस ने इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
राकेश सैनी व मरगूब अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध अस्पताल संचालित कर वहां मोटी रकम लेकर आपरेशन व अन्य चिकित्सीय कार्य कर अवैध रूप से धन अर्जित कर लोगों की जान से खिलवाड़ करते थे। इनके अस्पताल में महिला की मौत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। अब गैंगस्टर के तहत कार्रवाई कर 32 लाख की सम्पत्ति कुर्क की गई है। ऐसे लोगों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी- मनीष बंसल, जिलाधिकारी।
ये भी पढ़ें- संभल: मिड डे मील बनाते समय प्रेशर कुकर फटा, दो रसोईया झुलसीं, तीसरी बेहोश
