UP : आगामी त्योहारों के मद्देनजर लखनऊ में लागू हुई धारा- 144, जानिए क्या लगे हैं प्रतिबंध 

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Edited By Amrit Vichar
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लखनऊ, अमृत विचार। आगामी त्योहारों के मद्देनजर यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गयी है। इसको लेकर आगामी 10 मार्च तक कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शबे बरात से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके आलावा इसी अवधि में कई मुख्य परीक्षाएं भी संपन्न होंगी। इसको लेकर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। 

जारी आदेश के अनुसार शहर के मुख्य रास्ते पर हजरतगंज इलाके में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ और हथियार लेकर चलना वर्जित है। शहर के तकरीबन सभी चौराहों पर पुलिस का भरी बंदोबस्त किया जाएगा। विधानभवन के आसपास और सरकारी कार्यालयों पर ड्रोन उड़ाना मना है। यहां पर शूटिंग या कैमरे का इस्तेमाल करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। किसी भी धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर तय ध्वनि सीमा के अंदर ही बजाये जाएंगे साथ ही धार्मिक आयोजन और जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित किये गए हैं। विशेष परिस्थितियों में इसकी अनुमति पुलिस प्रशासन से ली जा सकती है।   

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