गोंडा : दुष्कर्म के दोषी युवक को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

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Published By Virendra Pandey
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कोर्ट ने दोषी पर लगाया दस हजार रुपये का जुर्माना 

अमृत विचार, गोंडा।‌ आठ‌ वर्ष पहले एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्मी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग को क्षेत्र के मंसापुरी का रहने वाला होली नाम का युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पीड़िता के पिता की तरफ से नगर कोतवाली में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। वर्तमान समय में वह जमानत पर बाहर था।

पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर की निगरानी में ऑपरेशन शिकंजा’ व ‘मिशन शक्ति अभियान’ के तहत मामले की पैरवी कराई जा रही थी। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार आरक्षी सत्यम रावत कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर रहे थे। अभियोजन पक्ष ने भी लगाए गए आरोपों को साबित करते हुए आरोपी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी होली को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट‌ ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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