रेरा का फैसला- 13 प्रमोटरों पर लगा 1.39 करोड़ रुपये जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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एक माह में जमा करनी होगी धनराशि, 15 दिन में रिपोर्ट

अमृत विचार, लखनऊ। 

लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर में 13 प्रमोटर (बिल्डर) को मनमानी करना महंगा पड़ गया। उप्र रेरा ने सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जो एक माह में जमा न करने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी।  

लखनऊ स्थित रेरा मुख्यालय पर प्राधिकरण की 115वीं बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन राजीव कुमार ने सदस्य टी. वेंकटेश, डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना व सचिव राजेश कुमार त्यागी के साथ की। इस दौरान प्रमोटरों के 22 मामलों की सुनवाई की गई। यह मामले घर खरीदार, परियोजना पंजीयन, पंजीयन विस्तार व उत्तर प्रदेश सरकार से जारी मॉडल एग्रीमेन्ट फॉर सेल के गैर अनुपालन के रहे। जिसमें सबसे अधिक शिकायतें गौतमबुद्ध नगर व लखनऊ से दायर की गई थीं।

प्राधिकरण की तरफ से पर्याप्त समय देने के बाद भी 15 प्रमोटरों द्वारा आदेशों का पालन करना न पाया। इससे आवंटियों की समस्या का समाधान नहीं हो सका। इस पर प्राधिकरण ने नाराजगी जताते हुए 15 प्रमोटरों पर 1.39 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। सचिव ने बताया कि 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही एक माह में जुर्माना जमा करना होगा। आदेशों का पालन न करने पर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी। इसी तरह अब तक लगभग 47790 शिकायतें में 42700 का निस्तारण कर चुके हैं।

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