नकली नोट बरामदगी के मामले में शख्स को सात साल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चार) योगेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को नकली नोट बरामदगी के मामले में एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई । न्यायालय सूत्रों ने आज यहां बताया कि मामले में 25 फरवरी 2022 को एक अन्य आरोपी हरेंद्र कुमार सिंह को भी न्यायालय सजा सुना चुकी है। इस मामले में जगन्नाथ यादव फरार था। 

विशेष लोक अभियोजक आरके राय न यहां बताया कि आरोपी जगरनाथ यादव के पास से जिले के हरला थाना पुलिस ने 90000 रुपए के नकली नोट बरामद किया था । सजा काट रहे आरोपी हरेंद्र कुमार सिंह के पास से 45000 रुपए की बरामदगी की गयी थी। न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 489 सी में सात साल और 420 में सात साल की सजा आरोपी जगन्नाथ यादव को सुनाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। 

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