हरदोई: गौ-तस्कर की संपत्ति हुई कुर्क, एसडीएम ने 22.70 लाख और एएसपी ने 90 लाख का दिया ब्यौरा 

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Edited By Amrit Vichar
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हरदोई, अमृत विचार। गौ-तस्कर जोद्धी उर्फ जमालुद्दीन की कुर्की के मामले में अलग-अलग तरह के बयान आने से ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। एक तरफ एएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने 90 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क किए जाने का बयान जारी किया तो वहीं एसडीएम बिलग्राम राहुल कश्यप विश्वकर्मा ने कुर्क की गई सम्पत्ति की कीमत 22.70 लाख रुपये बताई है। इस तरह के अलग-अलग बोल से 68.30 लाख रुपये फर्क आना फिलहाल किसी के गले नहीं उतर रहा है।

बताते चलें कि सोमवार को मल्लावां कोतवाली के मटियामऊ निवासी गौ-तस्कर जोद्धी उर्फ जमालुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने के बाद डीएम के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई। इस दौरान उसके एक मकान और तीन दुकानों में सरकारी ताला जड़ दिया गया। माधौगंज और मल्लावां पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 

एएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने मीडिया को जारी किए बयान में कहा था कि गौ-तस्कर जोद्धी उर्फ जमालुद्दीन का एक मकान और तीन दुकानों को कुर्क किया गया, जिनकी कीमत 90 लाख रुपये है। वहीं एसडीएम बिलग्राम राहुल कश्यप विश्वकर्मा ने अपने बयान में कहा है कि जोद्धी उर्फ जमालुद्दीन का एक मकान जिसमें तीन दुकानें और चार कमरें है,को डीएम के आदेश पर कुर्क किया गया। जिनकी कीमत 22.70 लाख रुपये है। 

इस तरह अलग-अलग बयानों से मीडिया तक गुमराह होने से नहीं बच सकी। एएसपी और एसडीएम के बयान में कुर्क की गई सम्पत्ति की कीमत में 68.30 लाख रुपये का फर्क आने से खुद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस मामले में किसकी बात सही है ? इसी पर बहस शुरू हो गई है।

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