सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव बनाए रखने का आदेश बरकरार रखा

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय का वह आदेश बरकरार रखा जिसमें ई. पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक का अंतरिम महासचिव बने रहने की अनुमति दी गयी थी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय ने 12 जनवरी को मामले पर आदेश सुरक्षित रखा था।

शीर्ष न्यायालय ने ओ. पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह फैसला अन्नाद्रमुक की 11 जनवरी 2022 को आम परिषद की बैठक के दौरान पार्टी के उपनियमों में किए गए संशोधन से जुड़ी याचिकाओं पर आया।

चेन्नई (तमिलनाडु) में एडप्पादी के.पलानीस्वामी (EPS) गुट के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाया। एडप्पादी के पलानीस्वामी (EPS) के वकील बालाजी श्रीनिवासन ने कहा, ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) की याचिका खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की।

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