CBI के दो वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया वापस, ‘कूलिंग ऑफ’ अवधि तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रोक
नई दिल्ली। केंद्र ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के दो वरिष्ठ अधिकारियों को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस उनके मूल कैडर में भेज दिया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही केंद्र ने दोनों अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि वे अपनी विस्तारित ‘कूलिंग-ऑफ’ अवधि पूरी नहीं कर लेते।
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मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईएएएस) के 2010 बैच के अधिकारी विशाल चावरे और बिहार कैडर के 2010 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राजीव मिश्रा को समय से पहले वापस भेजने को मंजूरी दे दी है। दोनों अधिकारी संघीय जांच एजेंसी में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर रहे थे।
आदेश के अनुसार, चावरे तीन साल बाद यानि 26 अगस्त, 2028 के बाद ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इस पद पर उनकी सामान्य प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 26 अगस्त, 2025 तक था। मिश्रा 14 जनवरी, 2028 के बाद ही एक और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे। इस पद पर उनकी सामान्य प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 14 जनवरी, 2025 तक था।
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