बरेली: प्ले स्कूल संचालन के लिए करना होगा दो वर्षीय कोर्स, आदेश जारी
बरेली, अमृत विचार। प्ले स्कूल संचालन के लिए दो वर्षीय कोर्स संचालक को करना होगा। यह कोर्स जिला प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की ओर से कराया जाएगा। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया है।
यह भी पढ़ें- बरेली: पुलिस और गौवंशीय तस्करों के बीच मुठभेड, सिपाही और एक गौ तस्कर घायल
प्ले स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मगर विभाग के पास कुछ ही नामचीन संस्थाओं की ओर संचालित प्ले स्कूलों की जानकारी है। यानी अधिकांश प्ले स्कूल नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। इनमें 5 साल तक के बच्चों की देखरेख के साथ प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 275 प्ले स्कूल हैं, जो अमान्य हैं।
इन स्कूलों का बेसिक शिक्षा विभाग के पास कोई ब्योरा नहीं है, लेकिन अब प्ले स्कूल संचालन के लिए विभाग की ओर से ठोस रूप रेखा तैयार कर ली गई है। अब प्ले स्कूलों की निगरानी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत होगी। स्कूल संचालन के लिए पूर्व में ही बीएसए कार्यालय से अनुमति लेने का प्रावधान है।
बच्चों की देख-रेख के साथ प्ले स्कूलों में बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए अब दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालकों को पूरा करना होगा। यह पाठ्यक्रम जिला प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की ओर से कराया जाएगा।
दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण कार्य से संबंधित सभी बिंदुओं की जानकारी शामिल होगी। इसका लाभ अन्य किसी भी शैक्षिक संस्थान में शिक्षण कार्य के लिए भी अभ्यर्थियों को मिलेगा--- मुन्ने अली, प्राचार्य, डायट।
यह भी पढ़ें- बरेली: साइबर ठग ने युवक के खाते से उड़ाए हजारों रुपए, SSP से लगाई गुहार
