अमरोहा: बालिका से छेड़छाड़ में 4 साल की कैद व दस हजार का लगा जुर्माना

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

अमरोहा, अमृत विचार। लड़की से छेड़छाड़ में न्यायालय ने दोषी को चार साल कैद और दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। थाना अमरोहा देहात के मोहल्ला बदवाला निवासी व्यक्ति ने 27 सितंबर 2018 को थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। 

जिसमें कहा कि मैं व पत्नी कुसुम सैनी अंदर कमरे में  बैठे थे, जबकि बाहर बैठक में उसकी लड़की उम्र करीब नौ वर्ष बैठक का बाहरी गेट बंद करने गई थी, तो उनके मकान के सामने रहने वाले वीरेंद्र उर्फ वीरू लड़की के साथ छेड़खानी की थी। 

पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचक ने विवेचना करने के उपरांत पर्याप्त सबूत पाते हुए पोक्सो न्यायलय में आरोपपत्र दाखिल किया। बहस को सुनकर 27 फरवरी 2023 को वीरेंद्र उर्फ़ वीरू को उसके अपराध के लिए दोषसिद्ध किया। 28 फरवरी को अदालत ने अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ़ वीरू को चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें:- RRR: अवॉर्ड समारोह में नहीं पहुंचे जूनियर NTR, एसोसिएशन ने बताई वजह

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

सीतापुर में 7 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त, फर्जी मार्कशीट के आधार पर पाई थी नौकरी
गंगाराम की मौत पर रोया पूरा गाँव, नहीं जला घर का चूल्हा, 130 सालों तक तालाब में रहने की क्या है कहानी; NCERT के पाठ्यक्रम में शामिल
NEET विवाद पर छात्रों के समर्थन में आए वरुण धवन और नोरा फतेही, बोले- हर छात्र निष्पक्ष और भरोसेमंद व्यवस्था का हकदार
Parliament Monsoon Session Day 5: लोकसभा की कार्यवाही 27 जुलाई तक स्थगित, किरण रिजिजू बोले- NEET पर चर्चा जरूरी, देश को सही संदेश जाना चाहिए
''छात्रों को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई?'' , राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा- छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकारों से नहीं डराया जा सकता