उमेश पाल हत्याकांड: सदाकत खान की न्यायिक अभिरक्षा मंजूर, 13 मार्च को होगी अगली सुनवाई
प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में आरोपी सदाकत को एसटीएफ ने मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया था। अधिवक्ता सदाकत गाजीपुर का रहने वाला है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। गाजीपुर जिले बारा का रहने वाला शमशाद का बेटा सदाकत (27) यहां अवैध रुप से कमरा लेकर रहता था।
गिरफ्तारी के दौरान सदाकत भागते वक्त घायल हो गया था। जिसके सिर पर गहरी चोट लग गयी थी। जिसे उपचार के लिए एसआरएन अस्पताल में ईलाज के लिए भर्ती कराया गया है । हत्याकांड के मामले में 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में रखने की मंजूरी मिली है।
साथ ही हत्याकांड के मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को दी गयी है। इस मामले में सदाकत को कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में रखा गया है। सदाकत से कीड़ी को भी मिलने नही दिया जा रहा है।
अतीक व अशरफ की वीडियो कांफ्रेंसिंग अर्जी ख़ारिज
जिला न्यायालय में अतीक और अशरफ की अर्जी खारिज हो गई शाइस्ता बेगम की अर्जी पर धूमनगंज पुलिस से जवाब मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि शाइस्ता बेगम ने अपने बच्चों के पुलिस द्वारा ले जाने और फिर कोई खबर ना देने पर एक अर्जी मुख्य दंडाधिकारी के यहां दिया था। जिस पर धूमनगंज से जवाब मांग लिया गया है। इसी तरह अतीक अशरफ ने पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा पर आपत्ति प्रकट करते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तथा उन्हें सुने जाने की मांग की थी जिसे पोषणीय ना होने पर खारिज कर दी गई।
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