रामपुर: गवाह से जिरह नहीं करने पर अब्दुल्ला आजम पर डाला 500 का हर्जाना

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर, अमृत विचार। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में  गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थनापत्र दिया। इस पर सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला आजम के स्थगन प्रार्थनापत्र को अंतिम अवसर देते हुए 500 रुपये के हर्जाने पर स्वीकार किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।

भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ दो पैन कार्ड होने के आरोप में सिविल लाइंस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। दोनों वर्तमान में जमानत पर चल रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई।

जहां गवाह राजेश कुमार पहुंचे,लेकिन दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह नही की। साथ ही स्थगन प्रार्थनापत्र दिया। जिस पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी और वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने विरोध किया। दोनों का कहना है  कि अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता सुनवाई को टालना चाह रहे हैं। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का प्रार्थनापत्र अंतिम अवसर प्रदान करते 500 रुपये के हर्जाने पर स्वीकार किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। इससे पहले और भी तीन बार हर्जाना डाला जा चुका है।

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