सुप्रीम कोर्ट ने बाघों की कथित मौत पर केंद्र से किया जवाब तलब
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह देश में बाघों की कथित मौत के बारे में उसे जानकारी उपलब्ध कराये। न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने बाघों की मौत के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए यह जानकारी तलब की।
ये भी पढ़ें - निगम के फैसलों के लिए ‘आप’ नेता दिल्ली की महापौर को कर रहे ‘रिमोट’ से संचालित: भाजपा
शीर्ष अदालत अधिवक्ता अनुपम त्रिपाठी की ओर से 2017 में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लुप्तप्राय बाघों को बचाने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा, ‘‘यद्यपि याचिकाकर्ता मौजूद नहीं हैं, प्रतिवादी भारत में बाघों की कथित मौत के बारे में पता लगाएंगे। मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।’’ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अनुसार, भारत में 2012 के बाद से 1,059 बाघों की मौत हुई है, जिसमें सबसे अधिक मौतें (270) मध्य प्रदेश में दर्ज की गई हैं।
केंद्र ने 27 जनवरी को शीर्ष अदालत को अवगत कराया था कि वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 53 बाघ अभयारण्यों में 2,967 बाघ हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया था कि बाघों के संरक्षण और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए काफी काम किया गया है।
शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को नोटिस जारी किये थे, जिसमें बाघ अभयारण्य के पास रहने वाले लोगों को स्थानांतरित करने की भी मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बाघ या तो स्थानीय लोगों या अधिकारियों द्वारा ज़हर देकर, वन रक्षकों द्वारा गोली मारकर या अवैध शिकार करके मारे जा रहे हैं।
ये भी पढ़ें - CM स्टालिन ने नीतीश कुमार से कहा- ‘बिहार के श्रमिक हैं हमारे श्रमिक’
