राजद्रोहपूर्ण लेख लिखने का मामला : जम्मू की अदालत ने पत्रकार, शोधार्थी पर आरोप तय किए 

राजद्रोहपूर्ण लेख लिखने का मामला : जम्मू की अदालत ने पत्रकार, शोधार्थी पर आरोप तय किए 

जम्मू। जम्मू की एक विशेष अदालत ने समाचार पोर्टल के लिए राजद्रोहपूर्ण लेख लिखने और प्रकाशित करने के आरोप में एक पत्रकार और विश्वविद्यालय के एक शोधार्थी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने पत्रकार पीरजादा फहाद शाह और कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधार्थी अब्दुल आला फाजिली के खिलाफ दर्ज मामले की जांच की है, जो इस मामले को आरोप तय करने के चरण तक ले आई है।

उन्होंने कहा कि एनआईए अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने बृहस्पितवार को शाह और फाजिली के खिलाफ आरोप तय किए। यह मामला सीआईजे पुलिस थाने (एसआईए-जम्मू) को पिछले साल चार अप्रैल को प्राप्त जानकारी और फाजिली द्वारा लिखित व डिजिटल पत्रिका (पोर्टल) द कश्मीर वाला में इसके प्रधान संपादक-निदेशक शाह के माध्यम से प्रकाशित द शैकल्स ऑफ़ स्लेवरी विल ब्रेक नामक एक लेख से संबंधित है।

दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी के खिलाफ एसआईए द्वारा एकत्रित पर्याप्त सामग्री पर गौर किया तथा फाजिली और शाह के खिलाफ आरोप तय किए। फाजिली पर गैरकानूनी गतिविधियां निवारण (यूएपीए) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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