रामपुर : जानलेवा हमले के चार आरोपियों को चार-चार साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
विशेष न्यायधीश एससी-एसटी की कोर्ट में चल रही थी सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। ग्रामीण के ऊपर जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी की कोर्ट ने चारों को चार-चार साल की सजा और प्रत्येक पर चार-चार हजार का जुर्माना लगाया है।
शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव मधुकर निवासी शराफत सात जुलाई 2005 को अपने रिश्तेदारों के साथ सेलर में सो रहा था कि इस दौरान पास के ही रहने वाले चार लोगों ने एक ग्रामीण से उसके बारे में जानकारी लेकर सेलर में घुस गए। शराफत को गोली मारकर घायल कर दिया। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोगों को आता देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में घायल को सीएचसी शाहबाद ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस मामले में पीड़ित के भाई ने पांच लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मजीद, शाहिद, महावीर, आस मोहम्मद और बिहारी के खिलाफ जानलेवा हमला सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की विवेचना शुरूकर दी थी। उसके बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। सुनवाई विशेष न्यायधीश एससी-एसटी की कोर्ट में चल रही थी। इस मामले में शाहिद,महावीर,आस मोहम्मद और बिहारी को चार साल की सजा और प्रत्येक पर चार हजार का जुर्माना लगाया है जबकि एक की मौत हो गई।
एडीजीसी प्रमोद कुमार सागर ने बताया कि चार आरोपियों को जानलेवा हमले में चार साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा धारा 147 में एक साल की सजा और एक हजार का जुर्माना,धारा 148 में चारों को दो वर्ष का कारावास और 2000 का जुर्माना लगाया है।
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