हरदोई : दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा, लगाया 10 हजार का जुर्माना

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Published By Virendra Pandey
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हरदोई, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने लड़की से जबरिया दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करके अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर उसे दस साल की कड़ी कैद एवं दस हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार थाना अतरौली क्षेत्र के निवासी ब्रजेश के खिलाफ थाना संडीला क्षेत्र की एक लड़की को 06 अगस्त 2013 की शाम 7 बजे बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ जबरिया दुष्कर्म करने का आरोप था। घटना के पूर्व पीड़िता अपने गांव की निवासिनी एक महिला के घर गई थी वहीं पर अभियुक्त भी आता जाता था। वहीं से अभियुक्त पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया।

घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाने पर अभियुक्त के खिलाफ नामजद दर्ज कराई थी। विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए सबूतों, दलीलों के अलावा अन्य सबूतों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित पाते हुए उसे दस साल की कड़ी कैद एवं दस हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

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