गाजीपुर: हेरोइन तस्कर की ढाई करोड़ की अचल संपत्ति पुलिस ने की कुर्क
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद की शहर कोतवाली पुलिस ने रविवार को एक हेरोइन तस्कर की ढाई करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने बताया कि हेरोइन तस्कर सरफराज अंसारी के ऊपर की गई यह कार्रवाई अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष / विवेचक थाना रामपुर माझा जनपद गाजीपुर की रिपोर्ट 10 मार्च 2023 द्वारा प्रेषित एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गयी संस्तुति पर की गई है।
पुलिस जांच में पाया गया कि हेरोइन तस्कर अभियुक्त सरफराज अंसारी पुत्र मो़ शमीम अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्ति अर्जित की गई है।
अभियुक्त द्वारा 04 अगस्त 2021 को सरफराज अंसारी उपरोक्त ने अपने नाम से मुहल्ला बहुपुरा गाजीपुर के नगर पालिका मकान नं 27 व 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10 की भूमि जिसका क्षेत्रफल 322 वर्ग मीटर है, खरीदी। जिसकी बाजारू कीमत कुल मिलाकर लगभग 02 करोड़ 50लाख रुपये है। उक्त अचल संपत्ति को रविवार को शहर कोतवाली पुलिस द्वारा कुर्क किया गया।
पुलिस द्वारा बताया गया कि सरफराज का आपराधिक इतिहास काफी विस्तृत रहा है। गैंग लीडर सरफराज अंसारी पुत्र मो0 शमीम अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर में मु0अ0सं0 188/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर। मुअसं. 163 / 2022 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर। मुअसं. 526/2022 धारा एनडीपीएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर। मुअसं. 19/2023 धारा 3(1) उप्र गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर दर्ज है।
