रामपुर : विवाहिता की हत्या में पति को आजीवन कारावास, 30 हजार का जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर, अमृत विचार। विवाहिता की हत्या के मामले में पति को सेशन कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। आरोपी पर तीस का जुर्माना भी डाला है।
 
बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अहमदनगर पैगा निवासी रामेश्वर के बड़े भाई सोमपाल ने अपनी बेटी ममता की शादी 2017 में मिलक थाना क्षेत्र के गांव परतापुर निवासी महीपाल से हुई थी। शादी के दौरान वादी के भाई हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया था। उसके बाद भी सुसराल पक्ष के लोग खुश नही थे। शादी के बाद से उसको और दहेज लाने के लिए परेशान किया करते थे। 

आरोप है कि 14 अगस्त 2017 की रात को ममता की हत्याकर दी थी। जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए थे। जहां सूचना मिलने के बाद पुलिस भी आ गई थी। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

 जिसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को जिला जज अचल सचेदव ने इस मामले में पति महीपाल को आजीवन कारावास और 30 हजार जुर्माना लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि चार्जशीट दहेज हत्या में दर्ज हुई थी,लेकिन ट्रायल के दौरान 302 में बदल गई थी। जिसमे महीपाल को आजीवन कारवास और 30 हजार जुर्माना लगाया है जबकि  सोमपाल और  ध्यान सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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