लखनऊ: सूचना न देने पर दो ग्राम सचिवों पर जुर्माना

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Edited By Amrit Vichar
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लखनऊ, अमृत विचार। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर बीकेटी ब्लाॅक के दो ग्राम सचिवों पर राज्य सूचना आयोग ने 12500-12500 रुपये का जुर्माना लगाया। जानकीपुरम् विस्तार निवासी सनी कुमार ने वर्ष 2018 में बीकेटी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर गढ़ी के ग्राम पंचायत अधिकारी सुधाकर सिंह व ग्राम विकास अधिकारी अंकित पटेल से सूचना मांगी पर उनको तय समय पर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस पर सनी ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। जहां, अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित जन सूचना अधिकारी को दिए गए थे। इस संबंध में कई बार राज्य सूचना आयोग में सुनवाई की गई। लेकिन, संंबंधित उपस्थित नहीं हुए और सूचना नहीं दी।

इस पर आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी पर 12500-12500 रुपये अर्थदंड लगाया है। जो वेतन से काटकर तीन माह के अंदर जमा करना होगा। सीडीओ व डीपीआरओ को संंबंधित पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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