अदालत ने रैपर राज मुंगसे को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया 

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Edited By Amrit Vichar
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ठाणे (महाराष्ट्र)। ठाणे जिले की एक अदालत ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को एक वीडियो गीत के जरिए कथित रूप से बदनाम करने के मामले में मराठी रैपर राज मुंगसे को 25 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। कल्याण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. जी. वाघमारे ने बुधवार को मुंगसे को अंतरिम राहत प्रदान की।

वहीं रैपर के खिलाफ मामला दर्ज करने वाली अंबरनाथ पुलिस को अग्रिम जमानत की मांग वाली उनकी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने आगे की सुनवाई के वास्ते मामले को 25 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है। अंबरनाथ में शिवसेना के एक कार्यकर्ता ने हाल ही में यूट्यूब पर साझा किए गए एक गाने को लेकर रैपर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

अंबरनाथ में शिवाजीनगर पुलिस थाने में रैपर के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की धारा 501 (मानहानि), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और 505 (2) (वर्गों के बीच दुश्मनी उत्पन्न करने वाली टिप्पणियां करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रैपर ने अपनी याचिका में कहा कि उनका वीडियो गीत आम लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ है और किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ लक्षित नहीं है। मुंगसे ने कहा कि वह अपनी कला के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं।

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