बरेली: टूटा-फूटा और सिकुड़ा गेहूं भी खरीदेंगे केंद्र प्रभारी

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Published By Om Parkash chaubey
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बारिश और ओलावृष्टि से चिंतित किसानों को सरकार ने खरीद के नियमों में दी छूट, अफसर बोले, 10 प्रतिशत तक नमी पर गेहूं में नहीं की जाएगी कोई कटौती

बरेली, अमृत विचार : बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं की फसल को लेकर चिंतित किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। पिछले दिनों किसानों को छूट देने के मकसद से गेहूं का सर्वे करने आई केंद्रीय टीम ने मंडल में बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत से गेहूं के एक दर्जन से अधिक नमूने लेकर लैब भेजे थे। सरकार ने गेहूं खरीद के नियमों में छूट देने का आदेश दिया है।

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इसके तहत 80 प्रतिशत फीकी चमक वाला गेहूं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल से खरीदा जाएगा। डिप्टी आरएमओ कमलेश पांडेय ने बताया कि जिले में छह एजेंसियों के 121 क्रय केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक 6 प्रतिशत तक सिकुड़ा और टूटा हुआ गेहूं खरीदा जाएगा।

इससे ऊपर 8 प्रतिशत पर 5.31 रुपये, 8 से 10 प्रतिशत पर 10.62 रुपये, 10 से 12 प्रतिशत पर 15.93 रुपये, 12 से 14 प्रतिशत पर 21.25 रुपये, 14 से 16 प्रतिशत पर 26.56 रुपये, 16 से 18 प्रतिशत पर 31.87 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती की जाएगी। गेहूं में 10 प्रतिशत तक नमी पर कोई कटौती नहीं की जाएगी। इससे अधिक 80 प्रतिशत तक नमी वाले गेहूं पर प्रति क्विंटल एक चौथाई की कटौती होगी।

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