प्रयागराज : एक समूह को गिरोह के रूप में घोषित करने के लिए किसी रूप में हिंसा अनिवार्य नहीं 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

प्रयागराज, अमृत विचार। सैम हिग्गिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के निदेशक (प्रशासन) विनोद बिहारी लाल के खिलाफ दर्ज मामले में टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और सामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2(बी) के तहत व्यक्तियों के एक समूह को गिरोह के रूप में घोषित करने के लिए किसी रूप में हिंसा अनिवार्य नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने या किसी अनुचित और अस्थायी आर्थिक लाभ आदि प्राप्त करने का दोहरा उद्देश्य एक सदस्य के माध्यम से अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करने वाले लोगों को एक 'गिरोह' के रूप में पहचान देता है। उक्त टिप्पणियों के साथ न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की एकल पीठ ने विनोद बिहारी लाल द्वारा विशेष न्यायाधीश, इलाहाबाद की अदालत में गैंगस्टर एक्ट के तहत लंबित कार्यवाही को रद्द करने की मांग लेकर दाखिल याचिका को खारिज करते हुए दी। दरअसल वीबी लाल एक संगठित गिरोह का नेता है, जिसमें दो पुरुष शामिल हैं और वे भारतीय दंड संहिता, 1960 के अध्याय 16,17, 22 में वर्णित अपराधों को करने में कुशल हैं। इस तरह के अपराधों को अंजाम देकर गिरोह के सदस्यों ने अपने लिए व्यक्तिगत, भौतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया है। वह दस्तावेजों से छेड़छाड़ और जालसाजी करते हैं।

इस तरह के अपराधों को करने से उन्होंने बहुत धन जमा किया है।जनता के बीच उनके डर और आतंक के कारण कोई भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करता और ना ही अदालत में गवाही देता है। वीबी लाल और डेविड दत्ता के खिलाफ इन्हीं आरोपों के कारण 28 जुलाई 2018 को प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा नैनी थाना, प्रयागराज में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, जिसके बाद एक गैंग चार्ट तैयार किया गया और उसे जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित भी किया गया। प्राथमिकी के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया गया और गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सत्र परीक्षण हेतु भेजा गया। गैंग चार्ट के अनुमोदन और गैंगस्टर एक्ट के तहत होने वाली कार्यवाही को रद्द करने की मांग याचियों द्वारा की गई थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों ही आपत्तियों को खारिज करने के साथ याचिका निस्तारित कर दी।

यह भी पढ़ें : Breaking news : अयोध्‍या में भीषण सड़क हादसा, बस के ऊपर पलटा ट्रक, पांच की मौत

संबंधित समाचार