Kannauj News : हिट एंड रन मामले में कार चालक को दस साल कैद, कार से कुचलकर चार लोगों की मौत का मामला

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Edited By Amrit Vichar
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कन्नौज में हिट एंड रन मामले में कार चालक को दस साल कैद।

कन्नौज में हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने कार चालक को दस साल कैद की सुनाई। इसके साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बीते 13 साल पहले इंदरगढ़ में कार से कुचलकर चार लोगों की मौत हुई थी।

कन्नौज, अमृत विचार। बाइक में टक्कर मारकर भाग रहे कार चालक ने चार लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। 13 साल पहले इंदरगढ़ कस्बे में हुई हिट एंड रन की इस घटना में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कार चालक को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी चालक को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद सालिम ने बताया कि 12 अक्टूबर 2010 को शाम सवा पांच बजे के करीब इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटेल नगर तिराहा पर सौरिख की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने वहां खड़े लोगों को टक्कर मार दी और उन्हें कुचलते हुए पेड़ को तोड़कर गड्ढे में गिर गई। ग्राम कचाटीपुर निवासी विजय पाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया।

इसमें बताया गया कि कार की टक्कर से भतीजे गौरव पुत्र राजपाल कुर्मी, बबलू पत्र मंगूलाल निवासी ग्राम बहादुरपुर मझिगवां थाना सौरिख, विनोद पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम झुलनापुर थाना इंदरगढ़, फैयूज अली उर्फ पप्पू पुत्र अफजल निवासी ग्राम कबीरपुर थाना सौरिख, नरेश यादव निवासी ग्राम किर्राना थाना सौरिख गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले कार चालक राजेश सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी ग्राम किसई जगदीशपुर थाना सौरिख कलसान मोड़ पर बाइक सवार ग्राम भोरामऊ निवासी अमर सिंह पुत्र गया सिंह व महाराजपुर निवासी अतर सिंह पुत्र श्रीराम शाक्य को टक्कर मारकर आया था। गंभीर रूप से घायल गौरव कुर्मी, उमाशंकर, फैयूज अली उर्फ पप्पू व बबलू की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार सिंह ने चालक राजेश सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव द्वितीय ने कार चालक राजेश को हिट एंड रन के मामले में दस साल जेल और 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा गैर इरादतन हत्या में सात साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा लापरवाही से कार चलाने पर छह माह व दो साल कैद और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सभी सजा एक साथ चलेंगी। 


हत्या के प्रयास में तीन को चार वर्ष कैद

हत्या के प्रयास में विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी तीन लोगों को चार साल की जेल तथा जुर्माने की सजा से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि साल 2015 को होली के दिन वादी कल्लू दरवाजे पर बैठा था, तभी आरोपियों ठठिया थाना क्षेत्र के ग्राम तैलगनापुरवा निवासी रंजीत, संतोष व जितेंद्र ने अपशब्द कहे। विरोध करने पर तीनों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। दादी रामसिया ने बीचबचाव किया तो आरोपियों ने उनकी हत्या का प्रयास किया। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय) लवली जायसवाल ने तीनों को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को चार-चार वर्ष की कैद व दस हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर छह-छह माह का कारावास की सजा सुनाई है।

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