बरेली: गवाही देने कोर्ट न आने पर सीओ मेरठ के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। 10 वर्ष पुराने हत्या के मुकदमे में गवाही देने कोर्ट न आने पर अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 हरेंद्र बहादुर सिंह ने वर्तमान में सीओ सदर देहात मेरठ के पद पर तैनात देवेश सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर एसएसपी बरेली को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई को 17 मई की तिथि नियत की है।

एडीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि वर्ष 2013 में हत्या की धारा में राज्य बनाम राकेश सिंह यादव आदि मुकदमा दर्ज हुआ था। गवाही पूरी न हो पाने के कारण मुकदमा लम्बे समय से विचाराधीन है, कई तिथियों पर कोर्ट ने सीओ को तलब किया नहीं आए बल्कि एसएसपी मेरठ के द्वारा कई तिथियों से साक्ष्य के लिए अन्य तिथि नियत करने का अनुरोध फैक्स भेजकर कर दिया जाता है।

इसको अदालत ने गंभीरता से लेते हुए एसएसपी मेरठ को चेताते हुए पत्र में उल्लेख किया कि प्राचीनतम वाद की कार्रवाई को बाधित करने में एसएसपी मेरठ सहयोग कर रहे हैं, आदेशों का अनुपालन न करना, अवमानना की श्रेणी में आता है।

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