गोंडा: खरगूपुर के पूर्व चेयरमैन समेत 42 पर लगा गैंगस्टर   

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Edited By Amrit Vichar
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अक्तूबर 2022 में खरगूपुर बाजार में हुए दंगे का आरोपी है पूर्व चेयरमैन लाल मोहम्मद 

अमृत विचार, गोंडा। खरगूपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन लाल मोहम्मद व उनके 41अन्य‌ समर्थकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है‌। लाल मोहम्मद व अन्य‌ पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में खरगूपुर बाजार में हुए दंगे के आरोपी हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किए जाने की अनुमति मांगी थी। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद रविवार की शाम खरगूपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी ने इन सभी के खिलाफ थाने में इन सभी के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। 

पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को खरगूपुर बाजार में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद दंगा भड़क उठा था। नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन लाल मोहम्मद ने अपने कई समर्थकों के साथ एक युवक के घर में घुसकर उसकी पिटाई की थी और उसके घर में तोड़फोड़ की थी। वहां से निकलकर लाल मोहम्मद व अन्य आरोपियों ने कस्बे में कई स्थानों पर तोड़फोड़ की और दहशत फैलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की और स्थिति संभाल ली थी। इस घटना को लेकर कस्बे में कई दिन तक तनाव की स्थिति बनी रही थी। 

मामले में पूर्व चेयरमैन लाल मोहम्मद समेत 42 लोगों के खिलाफ बलबा, मारपीट, तोड़फोड़, जानलेवा हमला करने, धमकी देने व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत केस दर्ज किया गया था। खरगूपुर पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी थी। इस रिपोर्ट पर डीएम डा उज्जवल कुमार ने पुलिस को गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया था। डीएम के आदेश के बाद रविवार को पूर्व चेयरमैन लाल मोहम्मद समेत 42 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।    

इन आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा 
खरगूपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी ने जिन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है उनमें पूर्व चेयरमैन लाल मोहम्मद समेत रमजान, रहमान, लुकमान, शमशेर अली,  मोहम्मद यूसुफ,  तनवीर अली,  तौकीर अली, मोहम्मद वारिस, यासीन,  साबिर, नकने, मोहम्मद अकरम, असलम अली, लियाकत, सिराज, मेराज, रहमत अली, नूर आलम, नजीर, रिजवान, रमजान अली, जहीर उर्फ जहीरूद्दीन, आसिफ, आरिफ, मोहम्मद शमीम उर्फ निबरू, दानिश, सोनू, बांठे, जुबेर, सकीर, समीर, अरबाज, इमरान, एजाज उर्फ आजाद, सैफ, अजमत अली, रिजवान, जोखू, आसिफ उर्फ राज, मोहम्मद इमरान व गुलाम हैदर शामिल हैं।‌

मनकापुर में भी तीन हत्यारोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का केस 
अमृत विचार। मनकापुर पुलिस ने भी तीन हत्यारोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है‌। प्रभारी निरीक्षक मनकापुर चितवन कुमार की तरफ से दर्ज कराये मामले में आरोप है कि गैंग लीडर वीरेंद्र कुमार पुत्र घनश्याम निवासी कुड़वासीर ने अपने सहयोगी अभयनाथ शुक्ल पुत्र राघवराम निवासी लोहामंडी रफी नगर व ब्रजेश सिंह पुत्र सूर्यमणि सिंह निवासी मल्हीपुर के साथ मिलकर रुपए के लेनदेन में आपराधिक षड्यंत्र रचकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और उसका शव छिपा दिया था। तीनों के खिलाफ मनकापुर कोतवाली में हत्या व साक्ष्य छिपाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप पत्र फी न्यायालय मे दाोकिल किया जा चुका है‌। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक आरोपियों के आपराधिक कृत्य से भय व आतंक का माहौल व्याप्त है और तीनों के खिलाफ जनता का कोई व्यक्ति गवाही देने व मुकदमा लिखाने को तैयार नहीं है। पुलिस की इस रिपोर्ट पर डीएम ने तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने का आदेश दिया था। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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