UP News: हाइजिया एजूकेशनल ग्रुप के संचालकों समेत तीन पुलिस रिमांड पर, छात्रवृत्ति हड़पने का है आरोप

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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लखनऊ, विधि संवाददाता। गरीबों, अल्पसंख्यकों और एससी-एसटी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति को हड़पने के आरोपी हाइजिया एजूकेशनल ग्रुप के दो संचालकों इज़हार हुसैन जाफ़री, अली अब्बास जाफ़री और उनके कर्मचारी रवि प्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने एक मई की शाम साढ़े चार बजे से 8 मई की दोपहर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिये जाने का आदेश दिया है।

इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय के विवेचक ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि को बढ़ाने की माँग वाली अर्ज़ी देकर बताया कि गत बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों को गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश किया था। विवेचक की माँग पर कोर्ट ने आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिये जाने का आदेश दिया था। बताया गया कि सोमवार को रिमांड की अवधि पूरी हो गई लिहाज़ा आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। 

ईडी की तरफ़ से बताया गया कि आरोपियों से इस मामले में पूछताछ पूरी नहीं हो पाई है, बताया गया कि दस्तावेज़ो और अभिलेखों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उन सभी काग़ज़ातों पर विस्तृत पूछताछ नहीं की जा सकी है। आगे बताया गया कि आरोपियों ने अभी तक की पूछताछ में मामले से जुड़े तमाम अन्य तथ्यों का भी खुलासा किया है जिससे अपराध का किया जाना लग रहा है लिहाज़ा आरोपियों से इस संबंध में भी पूछताछ किया जाना बाक़ी है। 

अर्ज़ी में यह भी कहा गया कि इस मामले में साजिश के तहत आरोपियों ने काले धन को सफ़ेद किया है जिसके लिए अनेक बैंक ख़ातो का प्रयोग किया गया है और आरोपियों से उन बैंक ख़ातों के संबंध में भी पूछताछ किया जाना बाक़ी है, वहीं काले धन को सफ़ेद किए गए पैसे का हिसाब लगाया गया है जिसके संबंध में भी जानकारी करना शेष रह गया है।

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