सुलतानपुर : दहेज हत्या में पति समेत तीन को उम्रकैद, कोर्ट ने ठोंका एक लाख पांच हजार रुपए का अर्थदंड

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, सुलतानपुर । कूरेभार थाना क्षेत्र के पल्टन तिवारी के पुरवा में 06 साल पहले दहेज के लिए विवाहिता व गर्भस्थ शिशु की हत्या में पति समेत तीन को न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। अदालत ने एक लाख पांच हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई। सरकारी वकील विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि कूरेभारी पोस्ट मंगारी थाना बीकापुर जनपद फैजाबाद निवासी श्रीराम ने अपनी पुत्री संध्या का विवाह कूरेभार थाना क्षेत्र के पल्टन तिवारी का पुरवा निवासी मैनबहादुर शर्मा के पुत्र रोहित के साथ दिसंबर 2016 में किया था।

आरोप था कि दो लाख रुपए दहेज की मांग कर विवाहिता को ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे तथा पुत्री संध्या को तीन अक्टूबर 2017 को हत्या कर दी। पिता की तहरीर पर की घटना में मृतका के पति रोहित शर्मा, सास राधिका व ससुर मैन बहादुर शर्मा व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने सास, ससुर व पति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट मे दाखिल की। कोर्ट ने सास, ससुर और पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद व प्रत्येक को 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर शनिवार को जेल भेज दिया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति वादी मुकदमा को देने का आदेश भी दिया है।

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