Chitrakoot News : सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश, तीन माह से सूचना नहीं देने पर कार्रवाई
चित्रकूट में सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश।
चित्रकूट में जिला पंचायत राज अधिकारी कुमार अमरेंद्र ने सचिव द्वारा सूचना न देने पर सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
चित्रकूट, अमृत विचार। जिला पंचायत राज अधिकारी कुमार अमरेंद्र ने सचिव द्वारा सूचना न देने पर सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
विकासखंड मऊ क्षेत्र अंतर्गत खंडेहा में ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना एवं वित्त आयोग के अंतर्गत कराए गए कामों पर शिकायतों को लेकर सचिव ग्राम पंचायत खंडेहा अलखनंद खन्ना को नोटिस देकर अभिलेख तलब किए गए थे। बताया जाता है कि तीन माह बीतने के बाद भी सचिव ने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी।
इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सहायक विकास अधिकारी पंचायत मऊ को निर्देश दिए हैं। सचिव ग्राम पंचायत खंडेहा के वित्तीय कार्यों को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 178 के तहत प्रतिबंधित कर दिया है|
