हरदोई : दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास, लगा दस हजार का जुर्माना   

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Edited By Amrit Vichar
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हरदोई, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने शादी करने के बहाने से भगा ले जा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपित अभियुक्त को दस हजार रुपए के साथ दस साल की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि वादी ने रिपोर्ट  दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री पीड़िता एक्स को अभियुक्तगण रामसुतन, धर्मेन्द्र व धीर सिंह एवं पीड़िता वाई को कश्मीर पुत्र गुरुबक्स निवासी थाना क्षेत्र पाली ,शादी के उद्देश्य से भगा ले गए। पुलिस द्वारा पीड़िताओं की बरामदगी कर विवेचना के बाद आरोपपत्र प्रेषित किया गया।
 
मुकदमा सत्र सुपुर्द होने पर  विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों एवं प्रस्तुत किये गए तर्कों के आधार पर अभियुक्त रामसुतन पुत्र सोबरन निवासी बढैयनपुरवा थाना सांडी के खिलाफ आरोप सिद्ध पाया जिसके बाद न्यायाधीश ने उसे 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड के साथ दस साल के कारावास की सजा दी गई। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

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