प्रयागराज : इरफान सोलंकी के सहयोगी के जमानत मामले में सरकार से जवाब तलब

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोगों की जमीन हड़पने, जबरन गुंडा टैक्स वसूलने, अपहरण और हत्या जैसे मामलों में आरोपी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के सहयोगी मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ दलाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है और हलफनामा दाखिल होने के बाद याची के पास प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय होगा। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना से उसका कोई सरोकार नहीं है। आरोप मुख्य अभियुक्त इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ है। याची केवल एक बिजली की दुकान चलाता है यानी एक सामान्य व्यवसायी है।

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर महाधिवक्ता ने कहा कि याची घटना में समान रूप से सहभागी है, क्योंकि उसके पास 200 वर्ग  मीटर भूमि का कब्जा है, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वर्तमान में आरोपी के खिलाफ जांच लंबित है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई 2023 को सूचीबद्ध की गई है। मालूम हो कि जाजमऊ थाना, कानपुर नगर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद खान को पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और मित्र मुरस्लिम खान उर्फ भोलू ने विधायक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। विधायक जबरदस्ती लोगों की जमीन हड़प कर उसे औने-पौने दाम पर बेचते थे, जिसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता ने आवाज उठाकर लोगों की जमीन उनके कब्जे से मुक्त कराई थी। सामाजिक कार्यकर्ता ने ही स्वयं को धमकाने के आरोप में विधायक और सभी सह अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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