केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री को मिली राहत: हाईकोर्ट ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध अपील को किया खारिज
लखनऊ, विधि संवाददाता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को वर्ष 2004 में लखीमपुर में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ 'टेनी' के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर आपराधिक अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को उचित ठहराया।
प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बरी कर दिया था, लेकिन राज्य ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।
न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की खंडपीठ ने इसी साल 21 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिले के तिकुनिया इलाके में 24 वर्षीय युवक प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में लखीमपुर में दर्ज प्राथमिकी में अजय मिश्रा और अन्य को आरोपी बनाया गया था।
लखीमपुर खीरी में अपर सत्र न्यायाधीश की एक अदालत ने वर्ष 2004 में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मिश्रा और अन्य को बरी कर दिया था। बरी किए जाने से व्यथित राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी थी, जबकि मृतक के परिवार ने फैसले को चुनौती देते हुए एक अलग पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
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