प्रयागराज : भारत संघ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को किया नोटिस जारी
अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड की वैधता को चुनौती देने वाली एक नागरिक समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत संघ और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को नोटिस जारी किया और प्राधिकरण को भी आवेदक द्वारा दाखिल विलंब क्षमा आवेदन पर अपनी आपत्ति दर्ज करने की स्वतंत्रता दी। मामले को जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है।
याचिका के अनुसार अधिवक्ता अंकुर आजाद और शाश्वत आनंद के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष समीक्षा याचिका इस संदर्भ में दाखिल की गई है कि पीएमएनआरएफ और पीएम केयर्स असंवैधानिक और शून्य है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एनडीएमए की धारा 46 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष (एनडीआरएफ) कानून द्वारा समर्थित नहीं है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि पीएमएनआरएफ और पीएम केयर्स फंड में निहित धन को एनडीआरएफ में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि सरकार के पास संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची की प्रविष्टि 10 के अनुसार कानून के अधिकार के अलावा ट्रस्ट बनाने की शक्ति नहीं है।
सभी तर्कों की समीक्षा के उपरांत मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ में केंद्र सरकार और एनडीएमए को नोटिस जारी कर दिया। मालूम हो कि अगस्त 2020 में हाईकोर्ट ने इसी न्यायालय के दो अधिवक्ताओं दिव्य पाल सिंह और अनुभव सिंह द्वारा पीएम केयर्स फंड और पीएमएनआरएफ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद याचियों ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में याचियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक समीक्षा याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद ही वर्तमान समीक्षा याचिका दाखिल की गई।
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