प्रयागराज : चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर टली सुनवाई

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को आगामी 30 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकलपीठ ने अब्बास अंसारी व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। प्राथमिकी के तथ्यों के अनुसार पुलिस उपनिरीक्षक राजेश कुमार वर्मा (शिकायतकर्ता) दो अन्य दरोगा के साथ थाना कोतवाली, मऊ में उपस्थित थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग भीड़ को एकत्रित कर रोड शो निकाल रहे हैं।

मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से सुहैल देव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्बास अंसारी लगभग डेढ़ सौ लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रात्रि 8:30 बजे रोड शो कर रहे थे, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और जनपद में लागू सीआरपीसी की धारा 144 व आईपीसी की धारा 171 और 188 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः इस कृत्य के लिए विधायक के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही करनी चाहिए।

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