रामपुर : रिटायर्ड सीओ आले हसन की 10 मामलों में जमानत खारिज

एमपी-एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता ने लगाए थे प्रार्थना पत्र

रामपुर : रिटायर्ड सीओ आले हसन की 10 मामलों में जमानत खारिज

रामपुर, अमृत विचार। किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में रिटायर्ड सीओ आले हसन की 10 मामलों में बुधवार को जमानत खारिज कर दी है। सपा शासनकाल में सपा नेता आजम खां ने जौहर विश्व विद्यालय का निर्माण कराया था।

 इस दौरान आसपास खाली पड़ी किसानों की जमीनों को भी उसमें मिला लिया था। प्रदेश में भाजपा सरकार ने आजम खां और उनके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। किसानों ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाकर अधिकारियों से शिकायत की थी। 

जांच में मामला सही पाए जाने पर आजम खां रिटायर्ड सीओ आले हसन खां को आरोपी बनाया था। कुछ दिन पहले ही अजीमनगर पुलिस ने दिल्ली से आले हसन खां को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। जहां से उनको जेल भेज दिया गया था। आलेहसन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से किसानों की जमीन कब्जाने के 10 मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना प्रत्र दिया था। कोर्ट ने 10 जमानतों को खारिज कर दिया है।

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