सुलतानपुर : कुकर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, कोर्ट ने ठोका 50 हजार रुपए अर्थदंड

सुलतानपुर : कुकर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, कोर्ट ने ठोका 50 हजार रुपए अर्थदंड

अमृत विचार, सुलतानपुर । अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र के एक गांव मे तीन साल पूर्व आठ वर्षीय बालक से कुकर्म के दोषी सूरज को पॉक्सो एक्ट जज पवन कुमार शर्मा ने गुरुवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह मुताबिक कमरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 30 अप्रैल 2020 को बाग में ले जाकर आठ साल के बालक के साथ दोषी ने कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने अभियोजन के द्वारा पेश साक्ष्य के आधार पर दोषी सूरज को गुरुवार को 20 साल की जेल व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

ये भी पढ़ें - सुलतानपुर : बच्चे के साथ टहल रहे व्यक्ति को जमकर पीटा, पीड़ित की तहरीर पर चार के खिलाफ केस दर्ज