अयोध्या: हाईकोर्ट पहुंचा मामला तो याचिकाकर्ता को मिला बिजली कनेक्शन

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अयोध्या/अमृत विचार। कोतवाली नगर क्षेत्र के धर्मपुर गांव के याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रयागराज हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रीराम एयरपोर्ट के लिए जबरन बिजली कनेक्शन काटने के मामले का संज्ञान लिया है। जिला प्रशासन ने आनन-फानन में याचिकाकर्ता  कैलाश नाथ तिवारी के गांव में 10 खंभे गड़वाकर उनके घर बिजली कनेक्शन चालू करा दिया है।
     
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओंकार नाथ तिवारी ने बताया की जब तक भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत व्यवस्था है कि याचिकाकर्ता का जब तक उचित विस्थापन ना किया जाए तब तक याचिकाकर्ता को घर से बेदखल ना किया जाए, न ही उनके घर को गिराया जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से मांग की भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 मे मिलने वाली सारी सुविधाएं मिलने के बाद ही विस्थापन किया जाए और विस्थापन के लिए कुछ समय भी दिया जाए।

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