रामपुर : आचार संहिता उल्लंघन मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी हुए भाजपा नेता यूसुफ अली

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Published By Priya
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रामपुर, अमृत विचार। भाजपा नेता यूसुफ अली के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अभी 11 मुकदमे बाकी हैं।     

2012 में भाजपा नेता यूसुफ अली ने चमरौआ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने जनसभा भी की थी। इस दौरान उन पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में मिलकखानम, कोतवाली और भोट थाने में मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसके बाद सभी मामलों में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल  मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी।

 शनिवार को मिलकखानम के एक मामले में कोर्ट में बहस हुई। जिसके बाद धारा 127 क में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यूसुफ अली के अधिवक्ता महबूब पाशा ने बताया कि मिलकखानम के एक मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। जबकि पांच अन्य मामलों में पहले बरी हो चुके हैं। 11 मामलों में सुनवाई चल रही है। 20 हजार के मुचलके भी भरे गए।

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