Etawah News: पॉक्सो एक्ट के मामले में एक को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने दो लाख पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया
इटावा में पॉक्सो एक्ट के मामले में एक को उम्रकैद की सजा।
इटावा में पॉक्सो एक्ट के मामले में एक को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दो लाख पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।
इटावा, अमृत विचार। अपर जनपद न्यायाधीश ट्राइंग रेप केसिस पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह द्वितीय ने तेरह माह पूर्व एक छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई । इसके अलावा कोर्ट ने उस पर दो लाख पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि पछांय गांव थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला व्यक्ति तीन मई 2022 को अपनी पत्नी व छह साल की बच्ची के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए वढपुरा क्षेत्र के एक गांव में आया था। उसी शादी में शामिल होने के लिए सीता पुरा थाना पछायंगांव का रहने वाला अमित उर्फ डब्बू भी आया था।
शाम को सभी लोग शादी के कामों में लगे थे तभी मौका पाकर अमित बच्ची को बहला फुसलाकर दुकान पर ले गयाजहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया साथ ही उसके साथ मारपीट की। जब काफी देर तक बच्ची दिखाई नही दी तो उसकी खोजवीन की गई तभी बच्ची रोते हुई मिली। बच्ची ने घटना के बारे में परिवार के लोगों को जानकारी दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपी अमित उर्फ डब्बू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद अमित के खिलाफ मारपीट दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए।
मामले की सुनवाई अपर जनपद न्यायाधीश ट्राइंग रेप केसिस पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी व अजीत सिंह तोमर के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व कडी पैरवी की।
कडी पैरवी व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अमित उर्फ डब्बू को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर दो लाख पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।
