Auraiya: आठ साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद की थी हत्या, कोर्ट ने तीन महीने में सुनाई फांसी की सजा, जानें- मामला

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Edited By Amrit Vichar
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औरैया में मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।

औरैया में मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने महज तीन महीने के अंदर ही फैसला सुनाया।

औरैया, अमृत विचार। खेतों पर जानवर चरा रही आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने बुधवार को फांसी की सजा सुनाई। दोषी पर छह लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया। गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष ने इस घटना पर आरोप तय होने के बाद मात्र 82 दिन में दोषी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की। 

जनपद के थाना अयाना क्षेत्र निवासी वादी की आठ वर्षीय पुत्री 24 मार्च को रोजाना की भांति तीन पड़िया (भैंस) लेकर गांव के किनारे चरा रही थी। शाम करीब पांच बजे तक जब वह घर वापस नहीं आई तो घर वालों ने उसकी तलाश की। पता न लगने पर वादी ने थाना अयाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस को लापता बालिका का शव अगले दिन एक खेत से बरामद हुआ। पुलिस ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गौतम सिंह दोहरे पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी महमूदपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने लापता बालिका के साथ दुष्कर्म करने व पहचान छिपाने के लिए उसकी हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया।

पुलिस ने उस पर अपहरण, दुष्कर्म, हत्या व पाक्सो अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने इस जघन्य अपराध पर मात्र आठ दिन में विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मुदुल मिश्रा ने पुलिस के सहयोग से कोर्ट में त्वरित गति से सुनवाई कराई।

आरोप तय होने के मात्र 82 दिन में अभियोजन के कुल 14 गवाहों की कोर्ट में गवाही पूर्ण कराके केस को अंजाम तक पहुंचा दिया। कोर्ट ने आरोपी को पहले ही दोषी सिद्ध कर दिया था लेकिन, सजा पर फैसला बुधवार को सुनाया। एडीजे मनराज सिंह ने दोषी गौतम सिंह दोहरे को मुत्युदंड की सजा से दंडित किया। दोषी पर छह लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया । अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका के माता-पिता को देने का भी आदेश दिया है।

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