Chitrakoot News : दहेजलोभी पत्नीहंता को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा, शादी के एक साल बाद कर दी थी हत्या
चित्रकूट में दहेजलोभी पत्नीहंता को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा।
चित्रकूट में दहेजलोभी पत्नीहंता को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा। शादी के एक साल बाद कर हत्या दी थी।
चित्रकूट, अमृत विचार। दहेज के लिए शादी के महज एक साल के बाद पत्नी की हत्या कर नदी में फेंक देने वाले युवक को त्वरित न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसे 19,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि मकरी पहरा गांव के निवासी धर्मराज ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने बेटी आशा की शादी बांदा जिला अंतर्गत बदौसा थाने के पौहार गांव के निवासी शिवकरण पुत्र केदार के साथ फरवरी 2019 में की थी। आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही दामाद उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और एक लाख रुपये की मांग किया करता था। जब भी बेटी मायके आती थी, इसकी जानकारी देती थी।
फरवरी 2020 में जब आशा मायके आई थी और उसने इस संबंध में बताया था तो उसने बेटी को ससुराल भेजने से इंकार कर दिया था। धर्मराज का कहना था कि जब दामाद ने वादा किया कि अब वह दहेज के लिए उसकी बेटी को परेशान नहीं करेगा तो उसने आशा को 14 फरवरी 2020 को दामाद के साथ भेज दिया था। इसके एक सप्ताह बाद 22 फरवरी 2020 को उसको सूचना मिली थी कि पटिया गांव में नदी किनारे एक विवाहिता का शव पड़ा है। जब वह वहां गया तो देखा कि शव उसकी बेटी का था। उसका कहना था कि दहेज के लिए दामाद शिवकरण ने उसकी बेटी की हत्या कर दी और फिर नदी में फेंक दिया।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध शिवकरण को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। कोर्ट ने दोषी को 19,000 रुपये अर्थदंड भी दिया।
