हरदोई : एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास, ये किया था जुर्म

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Edited By Amrit Vichar
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हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित एक ही परिवार के चार लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपियों पर 10 -10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।               

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी ने बताया कि थाना कोतवाली शहर के चांद बेहटा निवासी रीता  व सुरसा क्षेत्र के गोरपुर निवासी उसका भाई संजय व पिता श्रीराम व चाचा सिया राम ने  20मार्च 2011 को गांव के ही सुनील को लाठी-डंडों से पीटकर उसे गंभीर चोटें पहुंचाई। जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई बड़कूनू ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई। कहा कि उसके भाई सुनील की शादी नहीं हुई थी, उसके अवैध संबंध रीता से थे। घटना के दिन करीब दो बजे उसके भाई सुनील कुमार को आरोपित यह कहकर बुला ले गए कि रीता ने बुलाया है। बाद में उसे लाठी-डंडों से पीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई ।अगले दिन जानकारी मिली की चोटों के चलते उसके भाई की मृत्यु हो गई है। 

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर चारो आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने इन आरोपियों पर 10 । 10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया ।जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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