प्रयागराज : अल जजीरा मीडिया नेटवर्क को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए मिला अतिरिक्त समय

Amrit Vichar Network
Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, प्रयागराज । भारत में अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया हु लिट द फ्यूज' के प्रसारण के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और अल जजीरा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।

उक्त आदेश के साथ-साथ न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने केंद्र सरकार तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया है कि फिल्म को तब तक प्रसारित ना किया जाए, जब तक कि इसकी सामग्री की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं हो जाता है।

मालूम हो कि सामाजिक कार्यकर्ता प्रयागराज निवासी सुधीर कुमार ने उक्त फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए फिल्म के प्रसारण की अनुमति देने से होने वाले बुरे परिणामों के मद्देनजर कोर्ट ने गत 14 जून 2023 को इसके प्रसारण पर रोक लगा दी थी। याचिका में आरोप लगाए गया था कि फिल्म के प्रसारण से विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच नफरत पैदा होने की संभावना है। इससे भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के नष्ट होने की भी संभावना है।

याची के अनुसार फिल्म जानबूझकर अपने विघटनकारी कथानक के माध्यम से भारत के सबसे बड़े धार्मिक समुदायों के बीच दरार पैदा करना और सार्वजनिक घृणा की भावना पैदा करना चाहती है।

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