सुलतानपुर : दलित पर जानलेवा हमले के दोषी को उम्रकैद

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, सुलतानपुर । नौ साल पूर्व लंभुआ थाना क्षेत्र में दलित के ऊपर प्राणघातक हमले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को विशेष कोर्ट एससी-एसटी न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

लंभुआ थाना क्षेत्र के सिरिया का पुरवा निवासी विद्यावती ने 12 सितंबर 2014 की घटना में लंभुआ बाजार में गोलू की दुकान के पास उसके पति मोहनलाल को तमंचे से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसी मामले में सिकरी थाना कंधई प्रतापगढ़ निवासी रामचंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोपी की रिश्तेदारी वादी के गांव में थी, जहां उसका आना जाना अक्सर लगा रहता था। पुलिस ने आरोपी रामचंद्र के खिलाफ दलित के ऊपर जानलेवा हमले व अपमानित करने का आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अभियोजन की तरफ से गोरखनाथ शुक्ल ने मुकदमे की पैरवी करते हुए न्यायालय में चार अभियोजन साक्षी की गवाही दर्ज करायी। न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह यादव ने बुधवार को रामचंद्र यादव को आजीवन कारावास व साढ़े 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट मोहर्रिर अनूप कुमार मिश्र व विश्वजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान विचारण आरोपी की जमानत नहीं हो सकी थी। न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि में से 50 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति मोहनलाल को देने का आदेश भी दिया है।

कोर्ट ने एक अन्य मामले में भी आरोपी को सुनाई सजा

एससी एसटी विशेष कोर्ट न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह की अदालत ने 23 साल पुराने दलित उत्पीड़न व मारपीट के मामले में भी एक आरोपी को बुधवार को सजा सुनाई। पीपरपुर थानाक्षेत्र के नगरडीह में 9 जुलाई 2000 को दलित के साथ मारपीट व अपमानित करने के मामले में कोर्ट ने नगरडीह निवासी आरोपी राकेश को दो वर्ष व डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। गांव के ही गोकुल प्रसाद ने रामचंद्र व राकेश पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस दौरान विचारण रामचंद्र की मौत हो गई थी।

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