Kanpur: पुलिस की चूक, सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक को मिली जमानत, एक ही मामले में दो मुकदमे किए थे दर्ज

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कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक को मिली जमानत।

कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक को जमानत मिली। विधायक को पहले ही मिल चुकी जमानत है।

कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके चाचा को पुलिस की चूक से जमीन कब्जाने के एक मामले में जमानत मिल गई है। पुलिस ने एक ही मामले की दो एफआईआर दर्ज कर दी थी। इसी को दलील बनाकर विधायक और उनके चाचा के वकील ने जमानत के लिए अपील की थी। अभियोजन पक्ष इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। जिसके आधार पर जिलाजज ने दोनों की जमानत मंजूर कर ली। चाचा जेल से बाहर आए, जबकि विधायक अन्य मामलों में फंसे होने की वजह से अभी भी जेल में है। 

बेकनगंज के कंघी मोहाल निवासी नसीम आरिफ ने छह दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, चाचा इश्तियाक, आसिफ दलाल, शब्बर हुसैन, अब्दुल मोईन समेत 16 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, मारपीट, जान से मारने की धमकी, चोट पहुंचाने और गृह अतिचार (कब्जा) करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद नसीम ने नौ मई 2023 को जाजमऊ थाने में विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी, शकील बेग, आदिर रशीद, शब्बर हुसैन के भाई के खिलाफ मौत का भय दिखाकर जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक पहले से जेल में थे।

पुलिस ने 13 जून को विधायक के चाचा इश्तियाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में विधायक इरफान को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन अन्य मुकदमों में फंसे होने की वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सकें। चाचा इश्तियाक ने एक ही वादी और जमीन में दो मुकदमों दर्ज कराने की दलील देते हुए जमानत के लिए अपील की थी। जिलाजज अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की दलील को कोई जवाब नहीं दे पाया। जिसके आधार पर जिलाजज ने चाचा इश्तियाक की जमानत मंजूर कर ली। जिसके बाद इश्तियाक से रिहा कर दिए गए। 

यह प्रकरण संज्ञान में आया है। दोनों अलग-अलग घटनाएं है। तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है। पुलिस स्पष्ट तथ्यों के साथ अदालत में अपील करेगी।- आनंद प्रकाश तिवारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त

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