प्रयागराज : कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को मिली बड़ी राहत
प्रयागराज, अमृत विचार। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए कहा है कि आठ दिनों के भीतर याची दस्तावेज के लिए अर्जी दे और उसे जिला अदालत द्वारा निर्णीत किया जाए। मामले में कोई निर्णय आने तक याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक रहेगी।
सुरजेवाला की याचिका पर न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकल पीठ ने जिला अदालत, वाराणसी से पठनीय रिकॉर्ड मुहैया कराने की मांग की, जिससे वह अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रख सकें। उनका कहना है कि अदालत द्वारा उन्हें जो दस्तावेज मुहैया कराया गया है, वह पठनीय नहीं है।
गौरतलब है कि सुरजेवाला के खिलाफ वर्ष 2000 में वाराणसी के कैंट थाने में बलवा, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी अधिकारियों और पुलिस पर हमला करने आदि के कारण गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की कार्रवाई एमपी/एमएलए कोर्ट,वाराणसी में लंबित है। इससे पहले सुरजेवाला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमे की कार्रवाई व प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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