गोंडा : पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, गोंडा । मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के भगधरवा मौजा सतिया में वर्ष 2017 में हुई एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी ठहराया है और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों हत्यारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के भगधरवा मौजा सतिया के रहने वाले रामू वर्मा की 4 अगस्त 2017 में हत्या हो गयी थी। इस मामले में मृतक के पिता ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन जब पुलिस ने विवेचना शुरू की तो उसकी पत्नी और उसके प्रेमी का नाम सामने आया, इस पर पुलिस ने मृतक की पत्नी शीला और उसके प्रेमी विजय कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।‌

विवेचना के बाद मामले की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व मनकापुर थाने के पैरोकार मुख्य आरक्षी मधुसूदन सिंह की तरफ से मामले की प्रभावी पैरवी की जा रही थी। इस पैरवी के फलस्वरूप अपर एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मृतक की पत्नी शीला व उसके प्रेमी विजय कुमार वर्मा को हत्या का दोषी करार दिया है और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों हत्यारों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत‌ में पकड़े जाने पर पति को उतारा था मौत के घाट

मनकापुर के सतिया गांव के मजरा भगधरवा गांव के रहने वाले मृतक रामू वर्मा की पत्नी शीला का गांव के रहने वाले विजय वर्मा से अवैध संबंध था। 4 अगस्त वर्ष 2017 की रात को मृतक रामू ने अपनी पत्नी शीला व उसके प्रेमी विजय को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर शीला ने विजय के साथ मिलकर वैवाहिक रिश्ते को तार तार करते हुए अपने पति रामू की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसका शव घर के पीछे फेंक दिया था।

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