काशीपुर: हत्या के प्रयास के मुकदमे में आरोपी की जमानत मंजूर
13 साल पहले मुकंदपुर निवासी महिला ने दर्ज कराया था केस
काशीपुर, अमृत विचार। द्वितीय एडीजे की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी की जमानत स्वीकार कर ली है। ग्राम मुकंदपुर निवासी हरवंश कौर ने 13 जुलाई 2010 को आईटीआई चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मुकंदपुर निवासी रमेश सिंह, गुरमेज सिंह, बलवीर सिंह एवं अमरजीत सिंह के साथ एक राय होकर उसे, उसके पति सुरजीत सिंह, जेठ ईश्वर सिंह व भांजे मलकीत सिंह पर बंदूकों व तमंचे से फायर कर दिए।
इस घटना में सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह व ईश्वर सिंह घायल हो गए। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की। जांच के दौरान पुलिस ने केस से एक आरोपी रमेश सिंह का नाम हटा दिया। बाद में गवाहों के बयानों पर 26 सितंबर, 2022 आरोपी रमेश को भी कोर्ट ने तलब कर लिया। लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ।
वारंट के आधार पर पुलिस ने 18 जून 2023 को पुलिस ने आरोपी रमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तब से वह जेल में है। अधिवक्ता अभिषेक कांबोज ने आरोपी की जमानत के लिए द्वितीय एडीजे की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई कर अदालत ने आरोपी रमेश को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है।
