Etawah News : अवैध शस्त्र रखने में एक को तीन साल की सजा, कोर्ट ने दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

इटावा में अवैध शस्त्र रखने में एक को तीन साल की सजा।

इटावा में अवैध शस्त्र रखने में एक को तीन साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इटावा, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम नीरज कुमार गर्ग ने पंद्रह साल पुराने पुलिस के साथ मुठभेड करने व अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए एक को अवैध रूप से शस्त्र रखने का दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे तीन साल की सजा सुनाई व दस हजार का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने मुठभेड के मामले में उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा। 

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि तत्कालीन सिविल लाइन एसओ अजय पाल गौतम अपने हमराह फोर्स के साथ 25 जनवरी 2007 को गस्त पर थे तभी मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यकि्त भिंड से अवैध शस्त्र बेचने के लिए आया है। वह इस समय वाइस ख्वाजा के पास है। इस सूचना पर उन्होने मुखिबर के द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे ततो उन्हें बाइक से जाता एक व्यकि्त जाता दिखा।

पुलिस ने उसे रूकने का इशाराकिया तो वह भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसकी बाइक पोल् से टकरा कर गिर गई। वह बाइक सेउतर कर भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जबाबी कार्रवाई कर उसे दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया।

संबंधित समाचार